कलेक्टर पर करे सख़्त कार्रवाई,मुख्य सचिव को दिये निर्देश -हाईकोर्ट ,एडीएम और तहसीलदार को ज्ञान अधूरा,प्रशिक्षण पर भेजें

जुलाई 31, 2024 - 16:11
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कलेक्टर पर करे सख़्त कार्रवाई,मुख्य सचिव को दिये निर्देश -हाईकोर्ट ,एडीएम और तहसीलदार को ज्ञान अधूरा,प्रशिक्षण पर भेजें

 एसपीटी न्यूज़ नर्मदापुरम

*हाईकोर्ट के आदेश-नर्मदापुरम कलेक्टर पर*
*एक्शन लीजिए: सीएस से कहा-अपर कलेक्टर, तहसीलदार को ट्रेनिंग पर भेजो; जज को चिट्ठी भेजने पर फटकार*

नर्मदपुरम - कलेक्टर नर्मदापुरम द्वारा जब हाईकोर्ट के आदेश का स्वयं उपस्थित होकर पालन नहीं किया तो हाईकोर्ट ने कलेक्टर के इस क़दम को दुस्साहस मानकर कठोर निर्देश दिए हैं जिसमें मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि नर्मदापुरम कलेक्टर के ख़िलाफ़ एक महीने में कठोर एक्शन लेने एवं एडीएम और तहसीलदार को अपने कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी ना होने के कारण  छे छे महीने की ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश दिए हैं

  हाईकोर्ट में खुद पेश नहीं होकर,अपर कलेक्टर और तहसीलदार के हाथ चिट्ठी भेजने पर नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा को कोर्ट की फटकार पड़ी है। मामला ज़मीन नामांतरण विवाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में चलरहा है
हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने अपने 30 पेज के फाइनल ऑर्डर में कहा, 'इस पूरे केस को हमने गंभीरता से लिया है।' मुख्य सचिव (सीएस) वीणा राणा को निर्देश देते हुए कहा, 'एक महीने के अंदर कलेक्टर नर्मदापुरम के खिलाफ एक्शन लीजिए, हाईकोर्ट के जज को डायरेक्ट नाम से चिट्ठी लिखकर भेज दी।'
कोर्ट ने सीएस से 30 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। ये भी कहा है कि अपर कलेक्टर और तहसीलदार को काम का जरा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्हें 6-6 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा जाए। अपर कलेक्टर और तहसीलदार से मजिस्ट्रेट पावर भी छीन लिए जाएं।
हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकार अगर चाहे तो अपर कलेक्टर, तहसीलदार और कलेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल और करप्शन का केस भी दायर कर सकते हैं।
दरअसल, हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर सोनिया को हाजिर होने को कहा था। कलेक्टर ने खुद कोर्ट जाने की जगह अपर कलेक्टर और तहसीलदार के हाथों सीधे हाईकोर्ट जज के नाम एक चिट्ठी भेज दी थी। 

ये है पूरा मामला, जिसके चलते हाईकोर्ट ने कलेक्टर को बुलाया था 

दरअसल, नर्मदापुरम में रहने वाले प्रदीप अग्रवाल और नितिन अग्रवाल का जमीन को लेकर विवाद था। विवाद नहीं सुलझा तो इसे लेकर प्रदीप अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने नामांतरण की प्रक्रिया नए सिरे से करने का आदेश दिया था। 

आदेश के बाद जब वापस जमीन नामांतरण का केस नर्मदापुरम गया तो वहां पर नामांतरण की कार्यवाही न कर सिवनी मालवा तहसीलदार ने दूसरे पक्ष नितिन अग्रवाल से बंटवारे का आवेदन रिकॉर्ड में लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था कि इसमें नामांतरण करना है, न कि बंटवारा। 

इसके खिलाफ पक्षकार प्रदीप अग्रवाल ने रिवीजन आवेदन अपर कलेक्टर को सौंपा और बताया कि तहसीलदार की यह कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिसे सुधारा जाए। अपर कलेक्टर ने भी तहसीलदार की कार्यवाही को सही ठहराया और कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पालन हो रहा है।
जिसके चलते मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा जहां याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ गुलाटी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट का आदेश नामांतरण का था, जबकि तहसीलदार बंटवारा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई की और नर्मदापुरम कलेक्टर को उपस्थित होकर जमीन के मामले को लेकर हुई कार्यवाही समझाने को कहा था।
जिसके चलते मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा जहां याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ गुलाटी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट का आदेश नामांतरण का था, जबकि तहसीलदार बंटवारा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई की और नर्मदापुरम कलेक्टर को उपस्थित होकर जमीन के मामले को लेकर हुई कार्यवाही समझाने को कहा था। 

जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि सीधे संस्पेड करने के निर्देश देता हूं, फिर देखता हूं कि कैसे सीएस उसे रिमूव करते हैं। आप लोगों के की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपको कुछ नहीं समझते। एडीएम समझते हैं कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया तो सब कुछ हो गया। 

कलेक्टर ने कहा था- मेले की व्यवस्था में व्यस्त थी 

कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा था कि नागद्वारी की तैयारी लिए जा रहे कर्मचारियों की जिप्सी खाई में गिरी थी और धूपगढ़ मार्ग पर लैंड स्लाइड हुआ था। 1 अगस्त से और नागद्वार यात्रा शुरू होने वाली है। इसलिए मेले की व्यवस्था देखने के लिए पचमढ़ी मैं हूं। एडीएम और तहसीलदार को हमने हाईकोर्ट भेजा था।

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SPT News प्रधान संपादक संतराम निषेरेले जिला अध्यक्ष पत्रकार कल्यांण महासंध नर्मदापुरम 9407268810