36 महीने पूर्व में दिए WBM रोड हटाने के आदेश को, को सिग्नेचर रिसोर्ट मालिक अमन फ़ौजदार ने नहीं माना

भाग दो...सिग्नेचर रिसॉर्ट मामला: अमन कुमार फौजदार पर आरोप
एसपीटी न्यूज़ नर्मदापुरम सिग्नेचर रिसॉर्ट के मालिक अमन कुमार फौजदार पर आरोप है कि उन्होंने नहर की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से WBM रोड का निर्माण किया है। आरोप है कि उन्होंने विभाग को गुमराह करके फर्जी परमिशन ली और अधिकारियों को धोखा दिया।जो आवेदन के हर एक आवेदन से ही साफ़ हो रहा है कि कुछ तो दाल में काला है
*विभाग की कार्रवाई*पर भी लापरवाही???
अनुविभागीय अधिकारी नर्मदापुरम उपनहर अनुभाग नर्मदापुरम द्वारा 1 जून 2022 को अमन कुमार फौजदार जो कहीं कहीं कागजों पर अमन जैन के नाम से दिखाई दे रहे हैं ,को नहर की शासकीय भूमि पर बने WBM रोड को सात दिवस में हटाने का आदेश पत्र क्रमांक 146:कार्या/नर्मदापुरम/2022 दिनाक 1जून 2022 को शिवेश मिहानी अनुविभागीय अधिकारी उप नहर अनुभाग नर्मदापुरम ने दिया गया था, लेकिनश्री जैन ने इस का इसका पालन नहीं किया।
*आवेदन में अनियमितता*या विभाग की आँख ख़राब
आरोप है कि अमन कुमार फौजदार ने अपने आवेदन में माइनर नहरों के क्रमांक तक अंकित नहीं किए थे। इसके बावजूद भी विभाग ने अनुमति दे दी, जो कि एक गंभीर अनियमितता है।
*ग्राम पंचायत को गुमराह करना*
आरोप है कि अमन कुमार फौजदार ने ग्राम पंचायत क़ुलमड़ी को भी गुमराह करके अनुमति ली थी। उन्होंने निर्माण की परमिशन और कारोबार की परमिशन के लिए भी हेरा-फेरी की है जो अब जाँच के बाद सारे खुलासे होगे
*कार्रवाई की मांग*
लोगों का कहना है कि अमन कुमार फौजदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना चाहिए। विभाग को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने और अतिक्रमण के मामलों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है।
विभाग के पत्र क्रमांक 14 6 में विभागीय अधिकारियों ने भी साफ़ कर दिया कि अमन कुमार ...... ने जिस काम से नहर की जगह पर रोड बनाने की परमिशन माँगी थी वह उनका दुरुपयोग किया गया है WBM रोड जो बनाया गया है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है इसलिए विभाग ने 1/0/2022 को 7 दिवस के अंदर हटाने का आदेश दिया था लेकिन वह आदेश सिमटकर काग़ज़ बन गया है
आपकी क्या प्रतिक्रिया है?






