MGM कॉलेज इटारसी में कई बरसों से नहीं हुआ ऑडिट और फ़र्ज़ीवाड़े की आशंका

एसपीटी न्यूज़ नर्मदापुरम
(संतराम निश रेले प्रधान संपादक )
नर्मदापुरम इटारसी /शासकीय एमजीएम कॉलेज इटारसी में पांच सालों से कोई ऑडिट नहीं हुआ है, यह एक गंभीर मुद्दा है। कॉलेज की वित्तीय गतिविधियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जांच के लिए नियमित ऑडिट आवश्यक है जबकि इटारसी नर्मदापुरम की सबसे नज़दीकी की तहसील है और नर्मदापुरम जिला ही नहीं संभाग है यहाँ तमाम आला अधिकारियों के मुख्यालय हैं लेकिन सक्रियता कि यदि हम बात करें तो तहसील स्तर से भी बदतर हाल है हमारे नर्मदापुरम संभाग यदि हम बात कर रहे हैं MGM कॉलेज की तो MGM कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग का अंग है और यदि उच्च शिक्षा में अशिक्षित जैसे काम किए जा रहे हैं तो ऐसी शिक्षा और उच्च शिक्षा किस काम की जो अपने कर्तव्य के प्रति यदि ज़िम्मेदार अधिकारी लापरवाह है तो क्या उसे उस कुर्सी पे बैठालाने की और हटाने की ज़िम्मेदारी जनप्रतिनिधि व की नहीं है क्या???या प्रशासनिक अधिकारी अपनी आँखों पर पट्टी बाँध कर वित्तीय सहायता दिए जा रहे हैं और और मलाईदार कुर्सी पर बैठकर एकाउंटेंट और प्रिंसपाल दोनों मिलकर सरकारी राशि को ठिकाने लगाने में लगे हैं जब से ऑडिट नहीं हुआ है तब से लेकर आज तक कि यदि सूक्ष्मता से जाँच की जाएगी तो बोहोत सारे फर्जीवाड़ा सामने आएंगे
इस मामले में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। कॉलेज के छात्रों और स्टाफ के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।अगर कोई संगठन या संस्था ऑडिट नहीं करवाती है, तो इसके लिए कई कार्यवाहियां की जा सकती हैं:
प्रशासनिक कार्यवाही
1. *नोटिस जारी करना*: संबंधित अधिकारी या विभाग द्वारा संस्था को नोटिस जारी किया जा सकता है, जिसमें ऑडिट करवाने के लिए कहा जा सकता है।
2. *जुर्माना लगाना*: अगर संस्था ऑडिट नहीं करवाती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
3. *लाइसेंस रद्द करना*: अगर संस्था ऑडिट नहीं करवाती है और अन्य नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
वित्तीय कार्यवाही
1. *वित्तीय सहायता रोकना*: अगर संस्था ऑडिट नहीं करवाती है, तो सरकार या अन्य संगठन उसकी वित्तीय सहायता रोक सकते हैं।
2. *वित्तीय जांच*: संस्था की वित्तीय गतिविधियों की जांच की जा सकती है और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित कार्रवाई की जा सकती है।
न्यायिक कार्यवाही
1. *मामला दर्ज करना*: अगर संस्था ऑडिट नहीं करवाती है और अन्य नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।
2. *कोर्ट में मामला चलाना*: अगर संस्था ऑडिट नहीं करवाती है और अन्य नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में मामला चलाया जा सकता है।
सूचना के अधिकार अंतर्गत प्राप्त जानकारी जो यह बता रही है कि पिछले कई सालों से MGM कॉलेज में ऑडिट नहीं हुआ है
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