न्यायालय में झूठ बोलना पड़ा महँगा

दिसम्बर 1, 2024 - 00:40
दिसम्बर 1, 2024 - 00:45
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न्यायालय में  झूठ बोलना पड़ा महँगा

एसपीटी न्यूज़ नर्मदापुरम bankhedi जिला नर्मदापुरम् के अपराध क्रमांक 328/2019 धारा 376 की 50634 मादवि एवं धारा 3(2) (V) अ.जा. एवं अ.ज.जा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में दिनांक 28. नवम्बर 2024 को विशेष न्यायाधीश अंतर्गत धारा 14 (1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 नर्मदापुरम् विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार के न्यायालय में निर्णय पारित किया गया । प्रकरण में अपर लोक अभियोजन सत्येन्द्र सिंह पटैल द्वारा अभियोक्त्री द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिए जाने के बिन्दु को प्रदर्शित करते हुए अभियोक्त्री के विरूद्ध धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पृथक से एमजेसी पंजीबद्ध किया जाने का निवेदन न्यायालय से किया गया। उक्त आधार पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाकर अभियोक्त्री के विरूद्ध धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 182, 193,195, 211 भादवि के तहत पृथक से प्रकरण दर्ज किया जाकर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये जाने के आदेश दिए गए। प्रकरण में शासन की ओर से पैरची अपर लोक अभियोजक विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) सत्येन्द्र सिंह पटेल द्वारा की गई। प्रकरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 11.11.2019 को थाना बनखेडी पर शिकायत की, कि मैं मेहनत मजदूरी का काम करती हूँ पढ़ी लिखी नहीं हूँ तथा उसके गांव के सात आठ लोग ग्राम कलकुही में विष्णु पलिया के खेत में गन्ना लगाने के लिये भगवान दास ठेकेदार के साथ मजदूरी करने गए थे। मजदूरी का बचा हुआ पैसा लेने वह तथा उसकी भानेजन भगवानदास ठेकेदार के घर सिंहपुर दिनांक 10.11.19 को गए तो ठेकेदार के पासअभी पैसे नहीं है बाद में ले लेना कहा । जब हम वापस आ रहे थे तब रास्ते में पष्णू, राय के खेत में पप्पू राय विष्णु, यादव व लालू यादव गलत काम करने के लिये जबरदस्ती करने लगे उसने मना किया तो पप्पू राय व लालू यादव ने जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया। थोडी देर बाद लालू यादव ने जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। जब वह चिल्लाई तो जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गए। अभियोक्त्री आदिवासी है यह जानते हुए उसे बेइज्जत करने की नीयत से तीनों ने उसके साथ बुरा काम किया।अभियोक्त्री की उक्त शिकायत के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 328/19 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । प्रकरण में सुनपाई के दौरान अनियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह पटेल द्वारा 10 साक्षियों के साक्ष्य कराए गए। प्रकरण में अभियोक्त्री ने अपने पुलिस कथन से विपरीत कथन दिए जाकर पापू उर्फ लखन राय व विष्णु यादव को पहचानने से इंकार किया तथा आरोपी लालू यादव द्वारा अपने साथ गलत किया जाना बताया गया। प्रकरण में एफएसएल से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट में आरोपी पप्पू उर्फ लखन राय एवं अभियोक्त्री के स्त्रोत डीएनए फिंगर प्रिटिंग में एक समान पाये गए थे, फिर भी अभियोक्त्री ने पीडिता होते हुए भी जानबूझकर आरोपीगण पप्पू एवं विष्णु को बचाने के लिये तथा आरोपी लालू को फंसाने के लिये मिध्या साक्ष्य दिया जाना पाया गया।

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SPT News प्रधान संपादक संतराम निषेरेले जिला अध्यक्ष पत्रकार कल्यांण महासंध नर्मदापुरम 9407268810