तिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने हार्वेस्टर एवं भूषा मशीन के मालिक एवं चालक के लिए जारी किए आदेश

तिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने हार्वेस्टर एवं भूषा मशीन के मालिक एवं चालक के लिए जारी किए आदेश
आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत की जाएगी कार्यवाही
एसपीटी न्यूज़ नर्मदापुरम/07,मार्च,2025/ नर्मदापुरम जिले में रबी फसल 2025 की कटाई का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। फसल कटाई के दौरान कृषकगण मुख्यतः भूसा मशीन एवं हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायों के बहुतायत में करते है। प्रायः सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण हार्वेस्टर से उत्पन्न होने वाली चिंगारी से खड़ी फसलों में आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिससे स्वयं किसान के अतिरिक्त पड़ोसी कृषकों की फसल का भी नुकसान होता है।
अत: उक्त बात को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम श्री डी.के. सिंह ने हार्वेस्टर तथा भूषा मशीन के मालिक एवं चालक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार 1- भूसा मशीन का उपयोग प्रातः 11.00 से सांय 05.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
2- समस्त हार्वेस्टर मालिक/चालक जिले में स्थित किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयनमय नाम, पता एवं मोबाईल नंबर दर्ज करायेगें।
3- फसल कटाई के दौरा हार्वेस्टर मालिक/चालक को दो अग्निशामक यंत्र चालू अवस्था में तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को कार्य के दौरान साथ में रखना अनिवार्य होगा।
4- भूसे की मशीन का उपयोग 02 अग्निशामक यंत्रों के किया जावेगा, बिना अग्निशामक यंत्र/सुरक्षात्मक उपायो के भूसा मशीन का उपयोग किया जाना निषेध होगा।
5- रात्रि में हार्वेस्टर दवारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा।
6- हार्वेस्टर/भूसा मशीन के मालिक/चालक के बिना अग्निशामक यंत्र/सुरक्षात्मक उपायों के फसल कटाई/भूसा बनाने का कार्य न करें, एवं संबंधित ग्राम की समस्त फसल कटाई उपरांत ही भूसा मशीन का उपयोग किया जावे।
उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जारी किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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