LKG दा ग्राउंड एवेन्यू की भारी लापरवाही , शासन को राजस्व की भारी हानि, और मुख्य नगरपालिका अधिकारी की मनमानी

एसपीटी न्यूज़ नर्मदापुरम संतराम निशरेले प्रधान संपादक
नर्मदापुरम नगर पालिका सीएमओ इटारसी की लापरवाही से LKG कॉलोनी को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। नर्मदापुरम जिले की नजदीकी तहसील इटारसी में LKG द्वारा निर्मित कॉलोनी LKG दा ग्राउंड एवेन्यू फेज वन एंड टू का निर्माण छह वर्षों से चल रहा है, जिसमें नगरपालिका अधिकारी इटारसी की अनदेखी साफ झलक रही है क्योंकि नगर पालिका अधिनियम में साफ़ उल्लेख है कि नगर सीमा में निर्मित होने वाली कॉलोनी की बेशक़ीमती प्लॉटों को बंधक रखे जाने का प्रावधान है ताकि कोई भी कॉलोनी बनाने वाला कॉलोनाइजर नगर पालिका द्वारा दी गई एनओसी की शर्तों के अनुसार कॉलोनी का पूर्ण विकास समय सीमा में करें ताकि उस कॉलोनी में अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से खरीदा जाने वाले प्लॉट या मकान में कॉलोनाइजर किसी प्रकार का धोका ना दे सके और नगरपालिका अधिकारी द्वारा इतने लंबे समय से लापरवाही बरतना कॉलोनाइजर को लाभ पहुँचाने की मंशा से मना नहीं किया जा सकता या ऐसा भी हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कुछ शेयर हो एलकेजी colony में इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की और सारे नियमों को ताक में रख diya
L KG के बड़े बड़े विज्ञापन के लालच में न आए
हमारा किसी ग्राहक को बहकाने का मक़सद नहीं है न ही किसी के बिज़नेस को ठेस पहुँचाना है लेकिन गुमराह करके शासन को और प्रशासन को किए जाए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना हमारा मक़सद है हमारे पास इस वात के अनेक और साक्ष्य मौजूद है कि L KG दाग़ ग्राउंड एवेन्यू फ़ेस वन टू के निर्माण के संबंध में ली गई अनुमति और बंधक रखेगा प्लॉटों के संबंध संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम ने अपने पत्र क्रमांक 346 ,नर्मदापुरम 16/06/2025 में लिख कर दिया है कि कोई भी प्लॉट बंधक नहीं रखे गए हैं एवं न ही मुक्त किए जाने की कार्रवाई की गई है
*मामले की मुख्य बातें:*
- *नियम विरुद्ध लाभ:* नगरपालिका अधिकारी इटारसी द्वारा LKG कॉलोनी को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाया गया है, जिससे कॉलोनी के प्लॉट को न तो बंधक रखा गया और न ही मुफ्त किया गया।
- *बंधक के बिना निर्माण:* बिना बंधक के निर्माण की अनुमति देना घोर लापरवाही के दायरे में आता है, जो नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया गया है।
- *सूचना के अधिकार से खुलासा:* संतराम निशरेले द्वारा सूचना के अधिकार के तहत नगर पालिका इटारसी से LKG द्वारा बनायी जा रही colony के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर यह मामला उजागर हुआ। - मुख्य नगरपालिका अधिकारी डा सिंह की लापरवाही से मध्य प्रदेश शासन राजस्व की हानि पहुँचाई गई है और यह लापरवाही जानबूझकर की गई है ऐसे में माननीय कलेक्टर नर्मदापुरम को मुख्य नगरपालिका अधिकारी और कॉलोनाइजर पर सख़्त कार्रवाई करते हुए शासन को हुई हामी की वसूली की जाना चाहिए और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे कोई इस प्रकार की लापरवाही नाबाद थे इसके लिए सख़्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए
*कड़े नियमों की आवश्यकता:*
मध्य प्रदेश सरकार ने नियम विरुद्ध कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाने के लिए नियम और सख्त करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब नियम विरुद्ध कॉलोनी बनाने पर कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज कर सीधे जेल भेजा जा सकता है और उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है ¹.
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