किसानों को अमानक उर्वरक बेचने पर सिवनी मालवा में विक्रेता के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज

किसानों को अमानक उर्वरक बेचने पर सिवनी मालवा में विक्रेता के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज
एसपीटी न्यूज़ नर्मदापुरम/18,सितंबर,2025/ कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिले में अमानक खाद एवं उर्वरकों के विक्रय पर कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में अमानक उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय करने पर, राजपूत कृषि सेवा केंद्र, सिवनीमालवा के प्रोपराइटस हुकुम सिंह राजपूत के विरुद्ध पुलिस थाना सिवनीमालवा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उर्वरक निरीक्षक डॉ. राजीव यादव द्वारा खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण के दौरान, सिवनीमालवा में संचालित प्रतिष्ठान-राजपूत कृषि सेवा केंद्र में भंडारित उर्वरक जिंक सल्फेट 33% (निर्माता कंपनी एमरॉन एग्रो केमीकल्स प्राइवेट लिमिटेड) का नमूना लिया जाकर, उर्वरक में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा की जांच हेतु, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उज्जैन को भेजा गया था। इस जिंक सल्फेट की थैली पर उल्लेख अनुसार इसमें जिंक 33%, सल्फर 15% पाया जाना था, किंतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उज्जैन से प्राप्त रिपोर्ट में दोनो ही पोषक तत्व जिंक 0%. सल्फर ०% पाया गया है। निर्माता कंपनी द्वारा उपसंचालक, कृषि को सूचना दी गई कि उनके द्वारा विगत दो तीन वर्षों से जिंक सल्फेट 33% का न ही उत्पादन किया गया है और न ही मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में विक्रय किया गया है। राजपूत कृषि सेवा केंद्र में अमानक उर्वरक का भंडारण करने और जिले के किसानों को अमानक उर्वरको का विक्रय किया जाना पाए जाने पर, उपसंचालक कृषि द्वारा उक्त अमानक उर्वरक जिंक सल्फेट 33% के शेष स्कंध का जिले में भंडारण कय-विक्रय एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया और सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देने उपरांत, कृत्यकर्ता राजपूत कृषि सेवा केंद्र, सिवनीमालवा के प्रोपराइटर हुकुम सिंह राजपूत के
विरुद्ध पुलिस थाना सिवनीमालवा में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश उर्वरक निरीक्षक को दिए गए। उर्वरक निरीक्षक द्वारा गुरूवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस थाना सिवनीमालवा में एफ.आई.आर. पंजीबद्ध करवाई गई है।
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