नर्मदापुरम प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी की ई.ओ.डब्ल्यू. में गंभीर शिकायत

नर्मदापुरम प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी की ई.ओ.डब्ल्यू. में गंभीर शिकायत

जून 25, 2024 - 17:01
 0  239
नर्मदापुरम प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी की ई.ओ.डब्ल्यू. में गंभीर शिकायत

( एसपीटी न्यूज़ संतराम निशरेले प्रधानसंपादक )

नर्मदापुरम प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी की ई.ओ.डब्ल्यू. में गंभीर शिकायत,* 

*शराब ठेके के ई-टेंडर में अनियमितता और पद का दुरुपयोग कर शासन को लाखों का राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप।* 

*363 दिवस की राशि जमा कराते हुए कार्य अवधि तय 365 दिन की जगह 363 दिन रखी गई* 

नर्मदापुरम//प्रदेश में हुए आबकारी घोटाले की आंच नर्मदापुरम में भी सामने आ रही है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए शराब दुकान एकल समूह के निष्पादन उपरांत देय राशि धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि एवं नवीनीकरण विशेषाधिकार राशि व अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा किए जाने के संबंध में ई-टेंडर में अनियमितता से शासन को राजस्व की हानि होने की शिकायत वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव से हुई है। ये लिखित शिकायत अवधपुरी भोपाल निवासी पत्रकार अंकित मालवीय ने की है। इसमें उपरोक्त दोनों वर्षों में आबकारी विभाग व्दारा जारी टेंडर व स्वीकृति प्रदान किए जाने और इसमें की गई अनियमितता के चलते हुए राजस्व हानि की निष्पक्ष जांच कर संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
....
*ये है नर्मदापुरम का मामला...*
शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक ईओडब्लू समेत प्रमुख सचिव वाणिज्यिक विभाग एवं आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें बताया गया है कि जिला आबकारी अधिकारी व्दारा वर्ष 2022-23 के लिए मदिरा दुकान एकल समूह एचओएस/एफ-7 का निष्पादन उपरांत देय धरोहर/प्रतिभूति/नवीनीकरण विशेषाधिकार एवं अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा किए जाने हेतु ई-टेंडर 31 मार्च 2022 को प्रकाशित हुआ था,जिसके परिपालन में सुनील गुप्ता पिता किशनलाल गुप्ता निवासी ग्वालियर के समक्ष एक पत्र 762 दिनांक 2.4.2022 प्रेषित किया गया, जिसके तहत उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक मूल्य 118312508 रुपए पर सुनील गुप्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया। तत्पश्चात गुप्ता के पक्ष में पत्र क्रमांक 768 दिनांक 2.4.2022 के माध्यम से कार्यकारी अनुमति पत्र जारी हुआ। ई-टेंडर/लाटरी/नवीनीकरण में आवेदक से जमा कराई जाने वाली प्रतिभूति राशि व मदिरा दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाने की अवधि 365 दिवस शासन व विभाग की ओर से नियत है, किंतु वर्ष 2022-23 में सुनील गुप्ता के पक्ष में जारी उक्त ई-टेंडर, लाटरी नवीनीकरण में 363 दिवस की राशि जमा कराते हुए कार्य अवधि 365 दिवस के स्थान पर 363 दिन रखी गई।
.....
*दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ-*
इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में दोबारा ई-टेंडर हेतु शासन एवं विभाग ने कार्य अवधि 365 दिवस एवं वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत राशि को बड़ाकर ई-टेंडर निकाला जाना था, परंतु इसके विपरीत कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) नर्मदापुरम व्दारा गलत गणना करते हुए पूर्व की तरह ही ई-टेंडर क्रमांक 564 दिनांक 25.3.2023 प्रेषित किया गया। जिसके तहत उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह एनडीपीएम/एफ-7 वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक मूल्य 130143759 रुपए पर मेसर्स नौरबिच ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित किया गया। जबकि वर्ष 2022-23 में जो ई-टेंडर कार्य दिवस 363 दिन का हुआ था। उसकी पुनरावृत्ति करते हुए 2023-24 का पूर्ववत ई-टेंडर किया गया, जिससे आबकारी विभाग को एवं शासन को 2 दिन एवं वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी गणना सही ढंग से ना करने से राजस्व की हानि पहुंची है। जिसके लिए तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर पूर्ण रूप से दायित्वाधीन हैं। क्योंकि उक्त अनियमितता के चलते आबकारी विभाग एवं शासन को जो राजस्व हानि हुई है तत्पश्चात विभाग की वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 की आय-व्यय पत्रक भी (आडिट) स्वीकृत हो गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त कृत्य में तत्कालीन आबकारी अधिकारी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी सम्मिलित थे।
...........
*इनका कहना है...* 

क्या शिकायत हुई है, ये हम जल्द ही दिखवा लेते हैं। पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा जो भी शिकायत हुई है उस पर जांच कर ठोस कार्यवाही की जाएगी।

*-अभिजीत अग्रवाल आयुक्त आबकारी विभाग मप्र।* 

जानकारी अभी मेरे संज्ञान में नहीं है पहले हेडक्वार्टर पर रजिस्टर्ड होती है फिर हमारे पास पहुंचती है अगर ऐसी कोई शिकायत हुई है तो हम पता कर जांच करते हैँ।

*-राजेश मिश्रा एस.पी. ईओडब्लू भोपाल।*

आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

SPT News प्रधान संपादक संतराम निषेरेले जिला अध्यक्ष पत्रकार कल्यांण महासंध नर्मदापुरम 9407268810