कृषि उपज मंडी समिति बानापुरा के फ़र्ज़ीवाड़े का भाग -दो

एसपीटी न्यूज नर्मदापुरम/बानापुरा
सन्तराम निशरेले प्रधान संपादक
कृषि उपज मंडी समिति बानापुरा का विगत सम्परीक्षा वर्ष का प्रतिवेदन उप संचालक स्थानीय निधि सम्परीक्षा, भोपाल के पत्र क./ एल.ए.बी./ 6038 भोपाल दिनांक 26. 11.15 से निकाय की ओर प्रसारित किया गया था, जिसमें संन्निहित अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के लिये हिदायत दी गई थी लेकिन निकाय द्वारा म०प्र० स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10 (1) (ख) के प्रावधान अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त होने के चार माह के भीतर पालन प्रतिवेदन तैयार कर परिषद के सम्मिलन में विचारार्थ रखा जाकर अनुमोदन उपरांत प्रेषित किया जाना था।
संयुक्त संचालक स्थानीय निधि सम्परीक्षा भोपाल द्वारा समय समय पर आयोजित
आपत्ति निराकरण शिविर में कुल 211 आपत्तियों में से निकाय द्वारा विगत वर्ष में कुल 18 आपत्तियाँ ही निराकृत कराई गई है, जिसके फलस्वरूप कुल 193 आपत्तियां निराकरण हेतु शेष है, जिनके निराकरण हेतु निकाय प्रमुख का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।
अपने चहेते को अनुचित लाभ दे दिया
नहीं काटा आयकर तो मिला audit से notice
कृषि उपज मंडी समिति बानापुरा के लेखे वर्ष 2015-16 से 19-20 की संपरीक्षा में ज्ञात हुआ कि निकाय द्वारा प्रमाणक कमांक 618 दिनांक 01.12.16 से राशि रू21000 का भुगतान श्सियाबर / छगनलाल विपणन योजना के पुरूस्कार का भुगतान किया गया जिसमें से निकाय द्वारा आयकर कटोत्रा किया जाना नहीं पाया गया जबकि पूर्व में इसी प्रकार के प्रमाणक 653 दिनांक 11.06.2020 से श्श्याम/भागीरथ रघुवंशी को विपणन योजना के पुरूस्कार 21000 में से 30 प्रतिशत आयकर राशि 6300 ई.सी. 2 प्रतिशत राशि 126 एवं उपकर 1 प्रतिशत राशि 63 का कटोत्रा उपरांत का मात्र 14511/- का भुगतान किया जाना पाया गया। अतः अब राशि रू.6489 का कटोत्रा न कर संबंधित को अनुचित लाभ पहुंचाया गया इससे प्रतीत होता है कि क्यों न कृषि उपज मंडी समिति में कार्यरत अधिकारी को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि शासन की योजनाओं का पूर्ण है ज्ञान हो सके
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