CMHO ने BMO को लगायी जमकर फटकार, दिया कारण बताओ नोटिस

CMHO ने BMO को लगायी जमकर फटकार, दिया कारण बताओ नोटिस एसपीटी न्यूज़ नर्मदापुरम संतराम निश् रेले प्रधान संपादक
नर्मदापुरम संभाग स्तर पर जहाँ आला अधिकारियों की कमी नहीं है लेकिन कमी यदि देखने को मिल रही है तो वह कमी है शासन के नियमों की पालन की ,देखा यह गया है कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को भी उसी के अधीन कर्मचारी ठेंगा दिखा देते हैं जिससे यह साफ़ ज़ाहिर हो जाता है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम कि इन अधिकारियों को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे में वह वचन कहाँ गया जब शपथ लेकर कहा जाता है कि हम शासन के समस्त नियमों का पालन निस्वार्थ रूप से करेंगे, शासन के आदेश निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ पालन करेंगे ,यहाँ तो शपथ जैसा कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा यहाँ तो केवल भक्षण ही भक्षण नज़र आ रहा है
मामला जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम का जहाँ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंह गहलोत द्वारा जैसे ही पदभार ग्रहण किया है लालची भ्रष्टाचारखोरी और कामचोर कर्मचारियों के चेहरे से की लाली छँटने लगी है क्योंकि उन्होंने कार्य के प्रति लापरवाह कर्मचारियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है और इसी श्रृंखला जब उन्होंने सूचना के अधिकार अंतर्गत प्रथम अपील की सुनवाई की तब उन्होंने लोक सूचना अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खंड चिकित्सा अधिकारी माखन नगर को अपने पक्ष रखने के लिए और अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने के लिए 14 जुलाई 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने और अपना पक्ष रखने को कहा अपीलार्थी संतराम निशरेले ने समस्त तथ्यों को प्रस्तुत किया और बताया की निर्धारित समय सीमा में लोक सूचना अधिकारी द्वारा न तो जानकारी दी ना की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब प्राप्त हुए हुआ है निर्धारित समय सीमा के बाद हुए और लोक सूचना अधिकारी द्वारा मन गणित जवाब दिया गया जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया समस्त साक्ष्यों को देखने के बाद अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने आदेश में सात दिवस में चाही गई जानकारी निशुल्क प्रदान करने का आदेश करते हुए अपील निराकृत की जिस पर अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी सहित प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद हैं लेकिन मूर्खता के चलते ही लोक सूचना अधिकारी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को ठुकराते हुए अपने स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माखन नगर के पत्र क्रमांक 923 दिनांक 31/07/2025 को पुनः पत्र लिखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कहा कि आवेदक को जानकारी निम्न कारणों से नहीं दी जा सकती है,जैसे ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र प्राप्त हुआ तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माखन नगर के लोक सूचना अधिकारी को फटकार लगाते हुए सख़्त हिदायत दी कि आप के खिलाफ़ क्यों न आदेश की अवहेलना और अभद्रता,कदाचरण की श्रेणी में आता है वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन न करने के कारण कारण बताओ पत्र जारी किया गया जिसमें 7 दिवस में संतोषप्रद जवाब नहीं पाए जाने पर कठोर कार्रवाही की जाएगी
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